![baba ram rahim+msg-back05 Baba Ram Rahim, Sadhvi sexual abuse, Sadhvi misdemeanor case, conviction, CBI court Panchkula, Justice Jagdish Singh, ten years, life sentence conviction](http://www.janprahari.com/wp-content/uploads/2017/01/msg-back05_1483861407.jpg)
जयपुर। सीबीआई पंचकूला कोर्ट ने बाबा राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बाबा रहीम को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंबाला जेल ले गई। न्यायाधीश जगदीश सिंह ने यह फैसला देते हुए सोमवार को सजा के बिन्दुओं पर निर्णय देने का आदेश दिया है। कानूनविदें का मानना है कि यौन शोषण मामले में 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है। ऐेसे में बाबा राम रहीम को सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि सोमवार को कोर्ट सजा के बिन्दु पर फैसला दे देगी। कोर्ट के दोषी करार देने से बाबा राम रहीम तो दुखी दिखे, साथ ही उनके लाखों-करोड़ समर्थकों व भक्त भी निराशा नजर आए। दोषी करार देते ही बाबा राम रहीम के आंख से आसूं छलक पड़े। उनके समर्थकों को जैसे ही दोषी करार देने की सूचना मिली तो वे विचलित हो उठे और नारेबाजी करने लगे। बाबा के समर्थन में नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस और सेना के जवान वहां मुस्तैदी से डटे हुए हैं। बाबा समर्थक कार्यकर्ता उत्तेजित लोगों व भक्तों को शांत करने में लगे हैं।
– सीबीआई जांच ने माना, साध्वियों से हुआ यौन शोषण
वर्ष 2002 में डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे को शिकायत भेजी, जिसमें डेरा प्रमुख के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। कोर्ट ने जिला सैशन जज सिरसा को पत्र भेजकर जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने को कहा। दिसम्बर 2002 में सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ धारा 376,506 और 509 में मामला दर्ज किया। वर्ष 2005 में सीबीआई ने उस साध्वी को ढूंढा, जिसके साथ यौन शोषण हुआ और जिसने शिकायत भेजी थी। इस पर 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में बाबा राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगे। कुछ ओर भी साध्वियों के यौन शोषण की शिकायतें मिली, लेकिन पीडिता सामने नहीं आ सकी और ना ही सीबीआई उन्हें ढूंढ पाई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद १७ अगस्त, २०१७ को बहस समाप्त हुई। कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसले की तारीख तय की है।