Kishore Rungta,Former BCCI treasurer, sentenced to 2 years jail
Kishore Rungta,Former BCCI treasurer, sentenced to 2 years jail

जयपुर। बिना अनुमति करीब तीन करोड का असुरक्षित लोन लेने के मामले में मान इस्ट्रक्चर्स प्रा. लि. के एमडी और बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष किशोर रूंगटा की अपील को खारिज करते हुए सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 में जज चन्द्रकला जैन ने जेल भेज दिया है। अदालत ने रूंगटा को कंपनी अधिनियम के तहत आर्थिक अपराध कोर्ट से 31 जनवरी, 2०15 को मिली दो साल की सजा को बरकरार रखा है।

मामले के अनुसार रूंगटा की कंपनी ने 1996 से 1999 तक करीब 2 करोड 9० लाख रुपए का असुरक्षित ऋण लिया। कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58 ए के तहत कंपनी को असुरक्षित ऋण लेने के लिए केन्द्ग और आरबीआई की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। कंपनी की ओर से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। विभाग के क्षेत्रीय निदेशक की ओर से वर्ष 2००० में की गई जांच में मामला सामने आने पर विभाग की ओर से 2००1 में कोर्ट में परिवाद पेश किया गया। बाद ट्रायल आर्थिक अपराध कोर्ट ने 31 जनवरी, 2०15 को रूंगटा को दो साल की जेल एवं 2 लोन राशि के बराबर जुर्माने से दंडित किया था।

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