ias mahajan
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-माफीनामे के साथ आज पेश करनी होगी आदेश की पालना रिपोर्ट
जयपुर। जमीन के नामान्तरण के मामले में अदालत के आदेश की पालना नहीं करने पर तलब किये गये जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश हुए। कारण पूछने पर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। इस रूख्ो जवाब को हाईकोर्ट ने अवमाननाकारक मानते हुए आदेश लिखा दिया। कलक्टर ने कहा कि उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था। बाद में उन्होंने पूर्व में दिए आदेश की पालना का आश्वासन दिया। न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने कहा कि शुक्रवार को आदेश की पालना रिपोर्ट बिना शर्त माफीनामे के साथ हाईकोर्ट में पेश की जाए।

इस संबंध में दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल, 2०17 को आदेश जारी करते हुए भूमि के नामान्तरण के मामले में आदेश दिए थे। इसके लिए याची ने 22 जून, 2०17 को प्रार्थना पत्र पेश किया। आदेश की पालना नहीं होने पर 6 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किए। गुुरुवार को सुनवाई के दौरान अवमाननाकर्ता हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल अवमाननाकर्ताओं को पेश होने के आदेश दिए। ऐसे में कलक्टर हाईकोर्ट में पेश हुए।

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