gang-rape

जयपुर। चौमूं थाना इलाके में 3 जुलाई, 2०13 को स्कूल जा रही 16 वर्षीय पीड़ित छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 25 वर्षीय अभियुक्त दिनेश कुमार माली निवासी सिविल लाईन, टोंक सदर को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में जज दलीप सिंह ने बुधवार को सात साल के कठोर कारावास एवं 2० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में सह आरोपी पीड़िता की चाची शिमला देवी एवं सहयोगी श्रवणकुमार माली को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शिमला देवी की ओर से कोर्ट में एडवोकेट राम चन्द्र मचवाल ने पैरवी की।

15 गवाहों के बयान करवाते हुए एसपीपी ओ. पी. माथुर ने कोर्ट को बताया गया कि 4 जुलाई, 2०13 को पीडिता के पिता ने चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त बहला-फुसला कर भगा ले गया है। अभियुक्त ने अपनी कथित बुआ शिमला देवी के घर भी 2 माह पूर्व पीडिता से दुष्कर्म किया था। वारदात में श्रवण कुमार ने भी अभियुक्त की सहायता की। बाद में पुलिस ने अभियुक्त को टोंक से गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद किया था। अभियुक्त ने शादी होंने की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने नाबालिग की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं माना।

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