Supreme Court to hear case on November 13

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से जोडने की अनिवार्यता संबंधी दूरसंचार विभाग की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह विचार किया जायेगा। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के समक्ष आज यह मामला सुनवाई के लिये आने पर याचिकाकर्ता के वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी की अनुपलब्धता के आधार पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। इस पर न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर निर्धारित कर दी। यह नयी याचिका तहसीन पूनावाला ने दायर की है जिसमे दूरसंचार विभाग की 23 मार्च की अधिसूचना निरस्त करने और इसे असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी इस अधिसूचना पर अमल करने से रोकने और अब तक ग्राहकों से एकत्र किये गये आंकडे़ नष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल ही में कहा था कि एक संविधान पीठ आधार से संबंधित सारे मामलों पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार से जोड़ने को अनिवार्य करने के केन्द्र के कदम को चुनौती देते हुये न्यायालय में कई याचिकायें दायर की गयी हैं। केन्द्र ने 25 अक्तूबर को न्यायालय को सूचित किया था कि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार से जोडने की अनिवार्यता की अवधि उन लोगों के लिये 31 मार्च, 2018 तक बढा दी है जिनके पास आधार नहीं है और जो इन 12 अंकों की विशिष्ट बायोमेट्रिक संख्या को लेने के इच्छुक हैं।

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