Bribe-trap-case

जयपुर। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर घटिया माल सप्लाई करवा कर राजकोष को 18 करोड़ रुपए के नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी ठेकोंं में दलाली करने के आरोप में 9 मई को गिरफ्तार किए गए दोनों दलालों को एसीबी कोर्ट ने रिमाण्ड पर देने से इंकार करते हुए एसीबी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है।

जांच अधिकारी डिप्टी दुगार्राम ने दोनों आरोपी चिरंजीव कुमार जोशी एवं कमलजीत सिंह राणावत दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुन रिमाण्ड मांगा। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि रद्द टैण्डर बहाल कराने के लिए पीएस भगवान दास को एक लाख रुपए दिए गए थे। आमने.सामने बिठाकर पूछताछ करने सहित अन्य अभियुक्तों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए रिमाण्ड मांगा गया। न्यायाधीश बलजीत सिंह ने जांच अधिकारी की दलीलों को सारहीन मानते हुए दोनों को एक जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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