Supreme Court

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को सूचना का अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने के सरकार के 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की।प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए आज यह तारीख तय की। इससे पहले विभिन्न पक्षों ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए उन्हें समय दिए जाने की जरूरत है।

यह मामला सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। इस पर केंद्र ने कहा था कि देश भर के कई उच्च न्यायालयों में इस संबंध में कई याचिकाएं दायर की गयी हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामला शीर्ष अदालत को हस्तांतरित कर दिया था।वकील अजय अग्रवाल ने 2011 में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि जांच एजेंसी को आरटीआई कानून के दायरे में लाया जाए। अग्रवाल ने 2014 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ राय बरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा था।

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