Laloo Yadav,biggest punishment,Dumka case, fourteen years

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारे घोटाले से जुड़े चौथे केस दुमका ट्रेजरी प्रकरण में सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी सजा लालू यादव को दी। कोर्ट ने सात-सात साल की सजा दी है लालू प्रसाद यादव को। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी यानि लालू प्रसाद यादव को चौदह साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। लालू यादव पर साठ लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

सीबीआई कोर्ट रांची के जज शिवपाल सिंह 19 मार्च को ही लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। लालू यादव को चौथे केस में सजा हुई है। वहीं कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पीएसी के अध्यक्ष रहे जगदीश शर्मा, विधायक आरके राणा समेत एक दर्जन आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के अलावा अजीत कुमार वर्मा, अरुण कुमार सिंह, डॉ विमल कांत दास, गोपीनाथ दास, डॉ कृष्ण कुमार प्रसाद, डॉ.मनोरंजन प्रसाद, डॉ. नंदकिशोर प्रसाद, मोहिंदर बेदी, नरेश प्रसाद, ओपी दिवाकर, पंकज मोहन, पीतांबर झा, राधा मोहन मंडल, राजकुमार शर्मा, डॉ. रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र कुमार व शरदेंदु कुमार दास और फूलचंद सिंह को भी सजा सुनाई। लालू के खिलाफ अभी दो मामले ओर चल रहे हैं, जिनमें फैसला आना बाकी है।

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