Bribe-trap-case

जयपुर। भ्रष्ट तरीके से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले कोटा के एक चिकित्सक परिवार को भ्रष्टाचार मामलात की विशेष अदालत ने सजा दी है। एसीबी कोर्ट कोटा ने आज डॉक्टर दम्पत्ति डॉ.आर.पी.शर्मा और डॉ. मोहिनी शर्मा को सात-सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आर.पी.शर्मा के माता-पिता को तीन-तीन साल सजा दी है। इनके नाम से भी चिकित्सक दम्पत्ति ने सम्पत्तियां ले रखी थी। कोर्ट ने परिवार को भ्रष्ट तरीकों से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का दोषी माना है।

फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों की आंखों से आसूं बह निकले और बच्चे रोने लगे। कोर्ट ने अभियुक्तों पर सवा करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है, साथ ही जिला कलक्टर कोटा को आदेश दिया है कि वह डॉ. आर.पी.शर्मा के अस्पताल टी.टी.हॉस्पिटल को जब्त करके इसे सरकारी सम्पत्ति में इन्द्राज करवाए। कोर्ट के इस फैसले को राजस्थान के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। इससे पहले इतनी बड़ी सजा और हर्जाना आय से अधिक सम्पत्ति में नहीं लगाया है और ना ही भ्रष्ट तरीके से अर्जित सम्पत्ति को अटैच करने की कार्रवाई हो पाई है। कोर्ट के इस फैसले से भ्रष्ट तरीके से सम्पत्तियां अर्जित करने वाले सरकारी कर्मियों और अफसरों पर लगाम लगेगी।
– यह है मामला
एसीबी जयपुर ने भ्रष्ट तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत पर कोटा के एमबीएस अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आर.पी.शर्मा के घर दबिश दी, जहां उनके और उनकी पत्नी, माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों के नाम से चल-अचल सम्पत्तियां मिली। अनुसंधान के बाद एसीबी ने आरोपी चिकित्सक परिवार पर 151 फीसदी से अधिक सम्पत्ति पाई। इस परिवार के पास 33 लाख रुपए अर्जित आय से अधिक पाए गए।

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