Court asks Delhi government to consider poor AIDS patients on minimum pension

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आप सरकार से कहा कि वह एड्स पीड़ित गरीब रोगियों को न्यूनतम पेंशन देने पर विचार करे।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि बीमारी से पीड़ित लोगों को अपने परिवारों की देखरेख करने की आवश्यकता होती है। इसने दिल्ली सरकार से ऐसे लोगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने पर विचार करने को भी कहा। अदालत एक व्यक्ति से पत्र मिलने के बाद स्वत: शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

एड्स पीड़ित व्यक्ति ने पत्र में मांग की थी कि उसे मिलने वाली एक हजार रुपये की पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया जाना चाहिए। इसने दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को नोटिस जारी किया तथा मुद्दे पर उनका जवाब मांगा। अदालत मामले पर अब अगली सुनवाई नौ जनवरी 2018 को करेगी। इसने अधिवक्ता अजय वर्मा को पीठ तथा पत्र भेजने वाले व्यक्ति की मदद के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया।

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