जयपुर। प्रदेश में जाली नोटों की तस्करी करने के अपराध में गिरफ्तार किए गए अलग-अलग दो मुकदमों में दो तस्करों को स्पेशल कोर्ट में जज इसरार खोखर ने 3-3 साल के कठोर कारावास तथा 1०-1० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एक मामले में कोर्ट ने सिन्धी कैम्प इलाके से दो दिसम्बर, 2०17 को गिरफ्तार किए गए राजिब श्ोख निवासी हाथीनगर, बहरामपुर-मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल को दोषी माना। एसओजी ने उसके पास से 2-2 हजार रुपए के उच्च गुणवत्ता के 95 जाली नोट बरामद कर जब्त किए थ्ो। इसी तरह जोधपुर के फलौदी थाना पुलिस के 6 जून, 2०16 को हत्थ्ो चढ़ा मादू उर्फ संजय चौधरी निवासी बिन्दीपाडा, रतुआ-मालदा पश्चिम बंगाल को भी अदालत ने आईपीसी की धारा 489 सी के अपराध में दोषी मानते हुए उपरोक्त दण्डादेश से दण्डित किया। पुलिस ने मादू चौधरी के पास से 1०००-1००० रुपए के 29 जाली नोट जब्त किए थ्ो। मादू के साथ एक 16 साल का नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास 5००-5०० रुपए के 29 जाली नोट बरामद हुए थ्ो। उसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया गया था।

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