हमीरपुर। सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल को सोमवार के दिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने पांच साल की कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने उन पर भारी जुर्माना भी किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में अशोक सिंह चंदेल समेत आठ लोगों के खिलाफ हमीरपुर के रमेड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू कुशवाहा ने सदर कोतवाली में अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। ये घटना वर्ष 2006 में हुई थी। वर्ष 2007 में प्रदेश में बसपा की सरकार बनने के बाद पुराने मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए विशेष काउंटर खोले गए थे जिसमें अशोक सिंह चंदेल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उस समय अशोक सिंह चंदेल सपा के विधायक थे। इस मामले में आज एमपी,एमएलए कोर्ट सीमा कुमारी ने सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर अशोक सिंह चंदेल को पांच साल के कारावास की सजा दी है। उन पर पांच हजार से अधिक रुपये का जुर्माना भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि सामूहिक हत्याकाण्ड में निचली अदालत से बरी होने के बाद अशोक सिंह चंदेल सहित इसके दस साथियों को वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से चंदेल आगरा की सेंट्रल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चंदेल और उसके साथियों को हाईकोर्ट से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

LEAVE A REPLY