Fake Arms license

जयपुर। सीकर के ठीकरिया हल्के में खरीदी गई जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में 17 नवम्बर, 2००5 को 7०० रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए पटवारी करणाराम मीणा (45) निवासी गांव लाडपुर-रींगस, सीकर को एसीबी कोर्ट-2 में जज पवन कुमार शर्मा ने 2 साल की जेल एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

इस संबंध में 16 नवम्बर, 2००5 को किसान ओमप्रकाश जाट ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि एक अक्टूबर, 2००5 को परिवादी ने गांव शाहपुरा-रींगस में जमीन खरीदी थी। रजिस्ट्री लेकर नामान्तरण खोलने के लिए वह पटवारी करणाराम मीणा से मिला तो उसने 17०० रुपए रिश्वत के मांगे। 3०० रुपए उसी समय दे दिए।

बाद में एसीबी ने ट्रेप कार्यवाही कर पटवारी को पटवार घर पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर 28 फरवरी, 2००7 को कोर्ट में चालान पेश किया था। तत्कालीन सीकर कलक्टर अश्वनी भगत ने 23 नवम्बर, 2००6 को पटवारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की थी।

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