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जयपुर। भ्रष्टाचार के मामले में एनआरएचएम, अलवर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता गोविन्द नारायण गोयल के खिलाफ एसीबी कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल जेल की गई सजा के आदेश पर रोक लगाने वाले आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की एकलपीठ ने वापस ले लिया है।

इस संबंध में सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि गोयल को एसीबी ने ठेकेदारों से लिए गए 89 हजार रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। बाद ट्रायल कोर्ट ने गोयल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर, हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर को रोक लगाते हुए सजा को निलंबित कर दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धी पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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