patavaaree rahamaan

जयपुर। बारह साल पहले चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थानेदार व सिपाही को दो साल की सजा सुनाई है। एसीबी मामलात की विशेष अदालत क्रम एक के जज बलजीत सिंह ने नांगल राजावतान थाना दौसा के तत्कालीन थानेदार रामस्वरुप मीणा और सिपाही रामजीलाल को यह सजा सुनाई है। परिवादी छोटूलाल मीणा ने एसीबी को शिकायत दी थी कि नांगल राजावत थाने में उनके खिलाफ लोन संबंधी एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच कर रहे थानेदार और सिपाही प्रकरण को रफा-दफा करने के लिए एवज में बीस हजार रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर गिरफ्तारी की धमकी दी।

एसीबी ने 28 जनवरी, 06 को शिकायत का सत्यापन करके अगले दिन सिपाही रामजीलाल को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में थानेदार रामस्वरुप मीणा की मिलीभगत देखते हुए एसीबी ने उसे भी गिरफ्तार किया।

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