dausa mein 15 saal pahale rishvat lene ka maamala : haid kaanstebal ko 2 saal kee jel

जयपुर। दौसा के कोतवाली थाने में दर्ज परिवाद में आरोपियों को पाबन्द कर कार्यवाही करने की एवज में 15 साल पहले 17 जून, 2००3 को पीड़ित से 5०० रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए तत्कालीन हैड कांस्न्टेबल महावीर प्रसाद यादव निवासी जहेनाबाद-रेवाड़ी, हरियाणा को एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट-दो जयपुर में जज पवन कुमार शर्मा ने दो साल की जेल एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस संबंध में नागौरियान मोहल्ला निवासी सनवर उर्फ मुख्तयार अहमद ने 7 जून, 2००3 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी के भाई अंसार अहमद का पडौसी आमीन खां से विवाद था। न्याय के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष परिवाद पेश किया था।

कोतवाली थाने में भ्ोजे गए परिवाद में आरोपियों को पाबन्द करने के लिए जांच अधिकारी महावीर प्रसाद यादव ने परिवादी से एक हजार रुपए की रिश्वत मांगी। 15० रुपए रीडर के एवं 85० रुपए स्वयं के खर्चे के लिए मांगे। सत्यापन में 12 जून को 8०० रुपए मांगे गए। बाद में एसीबी ने 17 जून को यादव को सरकारी क्वार्टर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कहा परिवादी ने जबरदस्ती दिए हैं। तत्कालीन एसपी सीबी शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की।

LEAVE A REPLY