ritaayard adhikaaree

जयपुर। अफ्रीकी देश तंजानिया में कोल एवं कॉपर माईन्स क्ष्ोत्र में निवेश कराने का झांसा देकर जगतपुरा-खोनागौरियान, जयपुर निवासी विनोद कुमार गुप्ता (7०) के साथ 8० लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के अपराध में फरार अभियुक्त अनिरुद्ध सिंह आढा पुत्र शुभकरण निवासी देवी मार्ग, बनीपार्क जयपुर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे-7 जयपुर मेट्रो रंजना सर्राफ ने केस की प्रकृति और अपराध की गम्भीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

मुकदमें में परिवादी ने अनिरुद्ध सिंह आढा के अलावा उसके मामा प्रशान्त देथा निवासी बोरुन्दा-जोधपुर पर भी मिली भगत कर ठगी करने का आरोप लगाया है। इसी कोर्ट ने गत दिनों अप्रैल में प्रशान्त देथा की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान पीड़ित विनोद गुप्ता ने कोर्ट में हाजिर होकर अभियुक्तों पर दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने तथा पुत्री की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। परिवादी ने कोर्ट को यह भी बताया कि एफआईआर दर्ज कराये एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन खोनागौरियान थाना पुलिस मुल्जिम को जान-बुझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है।

पुलिस ने कोर्ट में भ्ोजी रिपोर्ट में कहा है कि प्रशान्त देथा ने परिवादी को तंजानिया में 5० वर्ग किमी० एरिया में कोयला एवं 4० वर्ग किमी० कॉपर की खान लाईसैंस होना बता कर उसे व्यापार करने को कहा। अभियुक्तों ने जयपुर में एक कंपनी बना कर परिवादी को निदेशक बना दिया, लेकिन इस कंपनी का सारा काम अनिरुद्ध सिंह आढा ही करता था। बाद में शक हुआ और जांच कराने पर पता चला कि बताई गई जगह प्रशान्त देथा की नहीं पाई गई। धोखा होने की जानकारी मिलने पर परिवादी ने अपने रुपए मांगे, तो 2०15 में दोनों ने सादा कागज पर पैसा लौटाने का इकरार किया, परन्तु फिर भी पैसा नहीं दिया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए आदेश में कहा कि अभियुक्त न्याय से भाग रहा है। अदालत में सरकार की ओर से एपीपी प्रणव कानूनगो ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

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