जयपुर। एक सौ आठ एम्बुलेंस घोटाले में न्यायिक हिरासत में भेजी गई आरोपी जिगित्सा हैल्थ केयर में सीईओ श्वेता मंगल को सीबीआई मामलों की एसीजेएम कोर्ट में जज प्रदीप कुमार द्बितीय ने 50-50 हजार रुपए के जमानत-मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। इस मामले में सीबीआई ने 4 जून को श्वेता मंगल, दो पूर्व केन्द्गीय मंत्रियों के बेटे अमित एंटोनी और रवि कृष्णा एवं कम्पनी के खिलाफ चालान पेश किया था।

इन्हें जमानती वारंट से तलब किया था। श्वेता मंगल ने मंगलवार को कोर्ट में सरेण्डर किया, लेकिन सीबीआई के वकील नहीं होने पर उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी और श्वेता मंगल को जेल भेजने के आदेश हुए। दूसरे दिन बुधवार को कोर्ट ने श्वेता मंगल की जमानत अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के वकील के हाजिर नहीं होने तथा दिल्ली से वकील आने की बात पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में अब किसी भी दिन सुनवाई होने पर अदालत तारीख व समय नहीं देगी। वकील के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा निर्णय दे दिया जाएगा।

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