जयपुर। पार्क में अतिक्रमण करने संबंधी बयान के चलते राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी अवमानना केस में फंस गए हैं। इस बयान को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर उन्हें नोटिस जारी हो गए हैं। हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने याचिका पर नोटिस देकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट पूनम चंद भंडारी की अवमानना याचिका पर सुनाया है। भंडारी ने याचिका में बताया कि कुछ महीने पहले बीजेपी प्रेसीडेंट अशोक परनामी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि हाईकोर्ट ने सुविधा क्षेत्रों में अतिक्रमण व निर्माण करने पर रोक लगा रखी है। आप लोग कुछ भी करें, हम आंखें मूुंद लेंगे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा।

उनका यह बयान मीडिया में काफी चर्चा में रहा। इस बयान को लेकर कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज शर्मा काकू के नेतृत्व में जयपुर समेत पूरे प्रदेश में परनामी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। उनके पुतले फूंके गए और हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी लगाई। भंडारी की याचिका पर २२ फरवरी को सुनवाई होगी।

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