-पीटीआई जियो वर्गीस की जमानत अपील कोर्ट से भी खारिज
जयपुर। सेंट जेवियर स्कूल नेवटा में कक्षा 9 के छात्र नितांत राज लाटा को प्रताडिèत एवं अपमानित कर उसे जान देने के लिए मजबूर करने के अपराध में 4 मई को गिरफ्तार किए गए पीटीआई जियो वर्गीस (28) निवासी रेलवे कॉलोनी जगतपुरा की जमानत अर्जी गुरुवार को अपील कोट एडीजे-17 पवन कुमार की अदालत से भी खारिज हो गई। जियो की बुधवार को एसीएमएम-9 कोर्ट से जमानत खारिज हुई थी।

अपील का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि बच्चे ने वाट्स पर 24 अप्रेल को मैसेज भ्ोजा था कि जियो सर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। सब बच्चों के सामने नितांतराज को पीटीआई ने स्टिग्मा (कलंक) शब्द बोला था। जांच में यह भी पता चला कि छात्र को 19 व 25 अप्रेल को पीटीआई ने प्रताड़ित किया था। 25 अप्रेल को स्कूल से फोन आया था। परिजन 26 अप्रेल को स्कूल जाने वाले थ्ो, लेकिन सुबह 4 बजे नितांत कमरे में फांसी के फन्दे पर झूलता हुआ मिला। अभद्र व तीख्ो शब्दों से 14 साल का नितांत ऐसे आहत हुआ कि उसने दुनियां ही छोड़ दी। जांच जारी है। गवाहों व साक्ष्यों को प्रभावित करेगा। जमानत देने से समाज में गलत सन्देश जाएगा। अपील खारिज की जाए। पीटीआई के वकील संदीप लुहाडिया ने बेगुनाह बताते हुए कहा कि वह प्राईमरी स्कूल का ही पीटीआई था। बच्चा स्वयं क्लास बंक करता था।

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