High court asked EC to tell you the reason for disqualification of MLAs

जयपुर। प्रतिबंधित लाल चंदन की तस्करी करने के अपराध में गिरफ्तार आरोपी चंद्रपाल पाठक की जमानत अपील एडीजे-7 जयपुर मेट्रो रंजना सर्राफ ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने अन्य आरोपी अपूर्व जैन एवं राजेश कुमार गोयल की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए है। 4.11 करोड़ रुपए की चंदन तस्करी, कर अपवंचना के इस मामले में सुरेश कुमार उर्फ सतीश, उमेश उर्फ जयनारायण, ड्राइवर रवि, शेखर, गोदाम मालिक सिराजुद्दीन सहित अन्य मुल्जिम फरार हैं। 12 जुलाई 2011 में मूंदड़ा-गुजरात बंदरगाह पर लाल चंदन का कंटेनर पकड़ा था। यह खेप दुबई के लिए मैसर्स अलवर रीफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने निर्यात की थी।

जांच में 11.560 एमटी वजन के 478 रेड सैंडर्स लाग्स व 8.54 एमटी की रीफैक्ट्रीज ईंटों के साथ कंटेनर भरा हुआ पाया गया। कस्टम विभाग ने इस माल को जब्त कर लिया। कस्टम विभाग ने 6 आरोपियों के खिलाफ 5 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। 11 जून को चंद्रपाल पाठक को गिरफ्तार किया था।

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