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जयपुर। करीब पौने तीन करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स वसूल कर सरकारी कोष में जमा नहीं कराने के मामले में जेल में बंद रीयल एस्टेट कंपनी के प्रताप सिंह शेखावत को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शेखावत ने जमानत के लिए अर्जी लगाई। लोक अभियोजक बनवारी लाल ताखर ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी ने सरकारी कोष को बड़ी हानि पहुंचाई है।

लोगों से सर्विस टैक्स लेकर भी कोष में जमा नहीं कराना आर्थिक अपराध है। ऐसे में जमानत दी गई, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध कोर्ट के न्यायाधीश भूपेन्द्र मीना ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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