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बांदा : जिले की एक त्वरित अदालत ने दलित युवती के साथ बलात्कार करने के दोषी को सात साल कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवपूजन सिंह ने आज बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश :त्वरित प्रथमः न्यायमूर्ति शाम कुमार की अदालत ने बदौसा थाने के उसरा गांव के शब्बीर को दलित युवती के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया।

सिंह ने बताया कि अदालत ने शब्बीर को कल सात साल की कैद और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि घटना 10 फरवरी 2011 की है। पुलिस ने चिकित्सीय जांच में बलात्कार की पुष्टि के बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया था। बाद में पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा-156 (3) के अंतर्गत मुख्य दंड़ाधिकारी :सीजेएमः की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

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