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जयपुर। आईटीसी राजपुताना शेरेटन होटल में 26 जून की रात 27 वर्षीय विदेशी युवती के साथ छेडछाड कर लज्जा भंग करने के अपराध में 27 जून को गिरफ्तार किये गये होटल के महाप्रबंधक ऋषिराज सिंह (42) निवासी गुडगांव-हरियाणा हाल जगनपथ-चौमूं हॉउस की जमानत अपील शनिवार को शहर की महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 में जज सुनील कुमार गोयल ने प्रत्येक पेशी पर कोर्ट में हाजिर रहने की शर्त पर 5०-5० हजार रुपए की दो जमानतें एवं एक लाख रुपए के मुचलके पर जेल से रिहा करने के आदेश दिये है।

इससे पूर्व सीएमएम कोर्ट ने शनिवार को ही जीएम ऋषिराज सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर उसे 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भ्ोज दिया था। जमानत प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया कि युवती अपने परिचित रवि के रेफरेंस से होटल में आई थी। जीएम ने जब उसके रुम नम्बर-1483 में जाकर युवती से पहचान पत्र और कमरे का किराया जमा कराने को कहा तो वह छेडछाड का आरोप लगाते हुए मैक्सिकन दूतावास में शिकायत कर होटल से चली गई। साथ ही युवती ने पुलिस के पर्चा बयान पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया हैं। स्वयं का पहचान पत्र मांगने पर भी पुलिस को नहीं दिया है। पीडिता के धारा 161 व 164 के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी एवं उसके कमरे में मौजूद सहेली के बयान भी पुलिस ने दर्ज नहीं किये है।

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