A case was registered against the bank's chief manager, without possession of land.

जयपुर। बिना पक्ष सुने निजी कॉलेज की मान्यता रद्द करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की ओर से 15 मई को कॉलेज की सम्बद्धता निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा कर विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में नरेश शिशु विहार संस्थान ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि संस्था सीकर में निजी कॉलेज संचालित करती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना उनका पक्ष जाने 15 मई को आदेश जारी कर कॉलेज की सम्बद्धता को निरस्त कर दिया। इससे पूर्व प्रशासन ने ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही कॉलेज का दौरा किया। विश्वविद्यालय ने एकतरफा कार्रवाई की है।

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