Arrested

जयपुर। एक ही गिफ्ट डीड को विभिन्न बैंकों में सिक्योरिटी पेटे गिरवी रखकर ऋण लेकर बैंकों को 458.45 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाने के मामले में आखिरकार आरोपी मिंटू गोयल ने सीबीआई की निचली अदालत में सरेण्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरेण्डर के दिन ही जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस चर्चित मामले में सीबीआई मिन्टू के ससुर रामगोपाल गोयल, सास मोहन कुमारी व देवर दर्पण गोयल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

रामगोपाल की जेल में ही मौत हो चुकी है। फांसी लगा कर आत्महत्या करने वाले मिन्टू के पति रवि गोयल को भी सीबीआई ने आरोपी मान रखा है। हालांकि, मौत के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। सीबीआई ने धोखाधड़ी के तीन मुकदमों में एक ही परिवार को आरोपी माना है, लेकिन बैंकों के एक भी अफसर व कर्मचारी को फिलहाल मुल्जिम नहीं माना। सीबीआई का कहना है कि 458.45 करोड़ रुपए के बकाया से जुड़े इस मामले में एक प्लाट की दो गिफ्ट डीड मिन्टू के नाम से हुई है। आरोपियों ने 30 गिफ्ट डीड बनाकर 9 बैेंकों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का लोन उठा लिया और उसकी अदायगी नहीं की। इसके लिए फर्जी पेन कार्ड तक बनाए हैं।

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