108-ambulance-kalicharan-saraf
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जयपुर। देश भर में चर्चित 3.54 करोड़ रुपए के 108 एम्बूलेंस घोटाले में आरोपी अमित एंटोनी एलेक्स (35) निवासी जलवायु टॉवर, बैंगलोर-कर्नाटक ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत अर्जी डीजे-जयपुर जिला कोर्ट में दायर की है। जिस पर एडीजे-3, विनोद कुमार शर्मा एक अगस्त को सुनवाई करेंेगे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एलेक्स एंटोनी निवासी पेनोरमा नगर कोचीन के पुत्र अमित की ओर से कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में ट्रायल कोर्ट के हिरासत में लेकर जेल भ्ोजने का अंदेशा जताया है।

प्रार्थना पत्र में राजनीतिक दुर्भावना से उपरोक्त एफआईआर अशोक नगर थाने में 2014 में दर्ज होना बताया है. बाद में जांच सीबीआई को दी गई और सीबीआई ने 24 अगस्त, 2015 को मुकदमा दर्ज कर इसी साल 4 जून को कोर्ट में चालान पेश किया। उनकी ओर से कोर्ट में वकील अरुण जैन हाजिर हुए। 6 जुलाई को कोर्ट में वकील सुजन मैथ्यू ने वकालतनामा पेश किया और 7 जुलाई को कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर आरोपियों को 2० हजार रुपए के जमानत मुचलके पर 23 अगस्त को तलब किया था। मामले में आरोपी एवं कम्पनी जिगित्सा हैल्थ केयर की तत्कालीन सीईओ श्वेता मंगल ने 10 जुलाई को कोर्ट में सरेण्डर किया और 11 जुलाई को कोर्ट ने उसे महिला होने तथा उसके 3 साल का बच्चा होने के आधार पर जमानत दी है।

उसे आशंका है कि ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत अर्जी भी खारिज कर सकती है। मामले के अनुसार अमित एंटोनी पर आरोप है कि उसने इन्टरनेशनल सेंटर फॉर इमजेन्सी टेक्निक्स के प्रतिनिधि सुब्रतोदास के फर्जी हस्ताक्षर किए थ्ो। अमित ने 9 नवम्बर, 2009 के संयुक्त बोली समझोते एवं बैंक गारन्टी के नकदीकरण के संबंध में 28 जनवरी, 2010 के पत्रों पर सुब्रतो दास के फर्जी हस्ताक्षर किए थ्ो। इस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री वायलर रवि के पुत्र रविकृष्ण व कम्पनी के खिलाफ भी चालान पेश हो चुका है।

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