जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के दखल के बाद विधानसभा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2013 में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने पर सहमत हो गई है। सोमवार को विधानसभा की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि तीन माह में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दे दी जाएगी। विधानसभा की ओर से दिए बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने इस संबंध में दायर अपील को निस्तारित कर दिया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश जगदीश प्रसाद व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में अधिवक्ता आरडी मीणा ने अदालत को बताया कि विधानसभा ने वर्ष 2013 में चतुर्थ श्रेणी के 11 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें से छह पद एससी, एसटी बैकलॉग के थे। वहीं पदों की संख्या 21 करते हुए परिणाम जारी किया गया। रोस्टर के हिसाब से एसटी के कुल 7 पदों पर नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन दो पदों पर ही नियुक्ति दी गई।