murder
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जयपुर। पटना-बिहार में चाची से प्रेम कर उसके साथ मंदिर में विवाह करने के 5 साल बाद करणी विहार-जयपुर में जला कर उसकी हत्या करने के मामले में मंगलवार को महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, जयपुर जज जगमोहन अग्रवाल द्बितीय ने पत्नी के हत्यारे अभियुक्त 29 वर्षीय राकेश साहू को आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपए का जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।

लोक अभियोजक आर पी शर्मा ने कोर्ट को बताया गया कि अंजू देवी ने 8 अगस्त, 2०13 को एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में पर्चा बयान दिया था कि वह अपने पति राकेश साहू के साथ धाबास-करणी विहार में रहती है। 5 साल पहले उसने मंदिर में शादी की थी। वह अपने पति एवं अपने 4 बच्चों को छोड़ कर पति के साथ जयपुर आ गई थी। दोनों यहां मजदूरी करते है। अब राकेश कलकत्ता की एक युवती से प्रेम करता है तथा उससे शादी करना चाहता है। अब आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। शाम को वह शराब के नशे में घर आया और मारने के लिए उस पर केरोसीन छिडक कर आग लगा कर भाग गया। इलाज के दौरान 9 अगस्त को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

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