Why not file a lawsuit in fake encounters: High Court

जयपुर। भरतपुर के डीग थाना इलाके में 3० अगस्त को हुई फर्जी मुठभेड मामलें में मुकदमा दर्ज नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश सबीना की एकलपीठ ने राज्य सरकार, कामां एवं डीग थाना पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इस संबंध में किशनसिंह ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि उसके पुत्र अशोक के साथ जाने वाले दो व्यक्तियों ने बताया था कि वे डीग से करीब तीन किलोमीटर आगे मोटर साईकिल रोककर सड़क किनारे लघुशंका कर रहे थे। बिना कारण पुलिस ने आकर गोलियां चला दी। जिससे अशोक की मौके पर ही मौत हो गई।

बाद में पुलिस ने अपराध से बचने के लिए अशोक के खिलाफ पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाने का मामला दर्ज कर उसके आत्महत्या करने की बात कही। न्याय के लिए कोर्ट में परिवाद पेश किया। सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं होने, काला कानून होने एवं कर्तव्य निर्वहन में गोली चलाना मान कर डीग कोर्ट ने 11 सिंतबर को परिवाद खारिज कर दिया। आदेश के खिलाफ दायर रिवीजन को अपीलीय कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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