IO discharged checks and challans, CBI court acquitted the accused

जयपुर। करधनी थाना इलाके में जानलेवा हमले के मामले में अनुसंधान अधिकारी रामलाल यादव के जांच व चालान में गंभीर कमियां छोडने के कारण सीबीआई कोर्ट-3 में स्पेशल जज हेमराज गौड ने अभियुक्त सरदार बावरिया (26) निवासी बावडी-गोविन्दगढ हाल मुण्डोता-कालवाड को बरी कर दिया। बन्दूक से फायर कर घायल करने के इस मामले को लेकर सीताराम ने 22 सितम्बर, 2०14 को आईपीसी की धारा 3०7 में मुकदमा दर्ज कराया था। अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका ही सही नहीं बनाया। नक्शा मौका में गोली चलाये जाने वाला और पीडित को गोली लगने वाले स्थान को अलग-अलग दर्शाया ही नहीं। कोर्ट में भी आईओ ने कहा कि फायर के मौके पर कोई अलामात नहीं मिले थ्ो। मामले में बन्दुकनुमा कोई पाईप भी जब्त भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने परिवादी, आहत एवं महत्वपूर्ण गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभाष माना है।

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