नई दिल्ली। पेट्रोल पम्पों पर कार्ड से भुगतान करने को लेकर बैंकों व पम्प मालिकों के बीच उठा विवाद कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। पेट्रोल पम्पों पर अब डेबिट कार्ड और के्रडिट कार्ड से भुगतान 13 जनवरी तक किया जा सकता है। पेट्रोल पम्प मालिकों ने रविवार की रात क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ईंधन बिक्री के लिए भुगतान स्वीकार नहीं करने संबंधित अपने फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। पंप मालिकों ने यह फैसला बैंकों के ट्रांजैक्शन (एमडीआर) शुल्क लगाने संबंधित अपने निर्णय को टालने के बाद लिया है। जिससे अब ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल के लिए डेबिट व क्रेडिट से भुगतान में राहत मिलेगी। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों से एक आधिकारिक पत्र मिला है। जिसके अनुसार ट्रांजेक्शन शुल्क की वसूली को 13 जनवरी तक टाल दिया गया है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद कैशलेस लेन-देने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के मद्देनजर ईंधन खरीद पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को माफ कर दिया था। लेकिन नोटबंदी की अवधि 50 दिन बीत जाने के उपरांत बैंकों ने पेट्रोल पम्प मालिकों पर एमडीआर लगाने का निर्णय लिया। जिससे पेट्रोल पम्पों को नौ जनवरी से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सभी लेन-देन पर एक प्रतिशत व डेबिट कार्ड के जरिए सभी लेन-देन पर 0.25 फीसदी से एक फीसदी के बीच खर्च वहन करने की स्थिति ला दी। जिससे विवाद भड़का तो बैंकों के इस निर्णय के विरोध में पंप सचालकों ने रविवार से कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया। फिलहाल विवाद के 13 जनवरी तक टलने की स्थिति में एआईपीडीए ने अपने आंदोलन को इस अवधि तक के लिए टालने का निर्णय लिया है।

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