High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। बैंक के सफाईकमीश्ल की ओर से न्यूनतम वेतन देने की गुहार करते हुए याचिका दायर करने पर उसे नौकरी से ही हटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने बैंक आॅफ महाराष्ट्र, शाखा मनोहरपुर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में राज कुमार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि वह शाखा में एक नवंबर, 2०12 को दैनिक वेतनभोगी के तौर पर सफाईकमीश्ल लगा था। 2०17 में उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सफाईकमीश्ल का न्यूनतम वेतनमान देने की गुहार की। हाईकोर्ट ने उसे बैंक प्रशासन के समक्ष अपना अभ्यावेदन देने को कहा। लेकिन उसने हाईकोर्ट के आदेश के साथ अपना अभ्यावेदन पेश किया तो उसे नौकरी से हटा दिया गया।

LEAVE A REPLY