Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

जयपुर। एडीजे भर्ती-2०16 में दिव्यांगो को दिव्यांग अधिकार एक्ट, 2०16 के अन्तर्गत देय आरक्षण और आयु सीमा में छूट नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश डी सी सोमानी की खंडपीठ ने गत दिनों विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में भंवरसिंह ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 1० फरवरी, 2०17 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2०1० के तहत दिव्यांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा। नए एक्ट के तहत दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ आयु सीमा में छूट देना जरूरी है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस भर्ती में दिव्यांगों को आयु सीमा में छूट भी नहीं दी।

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