In the catchment area of Ramgarh dam, encroachment on government land, 3 encroachments including women, 1 year jail and 76,500 rupees fine

जयपुर । जिले के जमवारामगढ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में सीबीआई मामलों की निचली अदालत में जज मीना अवस्थी ने महिला सहित 3 अतिक्रमणकारियों को 1 वर्ष की जेल एवं कुल 76,5०० रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने संजय डालमियां निवासी नेमीसागर कॉलोनी-वैशाली नगर, सुभाष चौधरी निवासी माचेडा-हरमाडा एवं श्यामा देवी पत्नी कन्हैयालाल अग्रवाल निवासी स्टेशनरोड-बडौदिया बस्ती, जयपुर को आईपीसी की धारा 447 में प्रत्येक को 3 माह एवं 5००-5०० रुपए तथा धारा 432 के अपराध में दोषी मानते हुए 1 साल की जेल एवं 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

अतिक्रमण के इस मामले को लेकर रमाशंकर शर्मा, सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रामगढ ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 2०11 में मुकदमा दर्ज कराया था कि अभियुक्तों ने राजपुरवासा ताला में गैर मुमकीन नदी पर अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार संजय डालमियां एवं सुभाष चौधरी ने 3० सितम्बर, 2०11 से पूर्व गैर मुमकीन नदी व बंजर खारडा की भूमि पर रास्ते का निर्माण कर जल निकासी में बाधा कारित की है। इसी तरह श्यामा देवी ने अचरोल नदी में 5 बिस्वा सरकारी भूमि पर फार्म हॉउस का निर्माण कर प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाडा है। आरोपियों को तहसीलदार ने भी अतिक्रमी घोषित किया था। हाईकोर्ट ने स्वमोटो पिटिशन 11153/2०11 में अतिक्रमण को गंभीर बताते हुए सरकार को हटाने के आदेश दिए थ्ो।

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