लखनऊ। बाबरी विध्वंस मामले में मंगलवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मंत्री उमा भारती सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने तीनों को जमानत देने के बाद आरोप तय किए। कोर्ट ने तीनों ही नेताओं सहित कुल 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने (120 बी) के तहत आरोप तय किया। कोर्ट इस मामले में अब बुधवार को भी सुनवाई करेगा। हालांकि बाबरी विध्वंस की साजिश के मामले में आडवाणी ने आरोप पत्र में अनेक कमियां होने का हवाला देकर उसे लेने व हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इंकार दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने आरोप पत्र में लिखा कि मैं साजिश में शामिल नहीं था। इससे पूर्व सीबीआई अदालत ने इस प्रकरण में आरोपियों के बरी करने संबंधी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद ही आरोप तय करने की प्रकिया शुरू हुई। इससे पूर्व कोर्ट ने पेशी पर आए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। इधर बचाव पक्ष के वकील केके शर्मा ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

-जनप्रहरी की ताजातरीन खबरों के लिए लाइक करें।

LEAVE A REPLY