जयपुर. राजमहल होटल परिसर में जेडीए की ओर से 24 अगस्तए 2०16 को की गई कार्यवाही को लेकर एमएम.11 कोर्ट के 4 नवम्बर को लिए गए प्रसंज्ञान एवं जारी किए गए जमानती वारन्टों की तामिल नहीं कराने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आगामी तारीख 22 फरवरी तक तामील नहीं कराने पर पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश राजेश्वर विश्नोई ने आदेश में कहा कि अदम तामील लौटे जमानती वारन्टों के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस वारन्टों की तामील नहीं कराना चाहती है। आदेश में कहा कि पुलिस कमिश्नर को 8 दिसम्बर 2०16 को भी वारन्टों की तामील कराने के आदेश दिए गए थ्ोए लेकिन तारीख पेशी 4 जनवरी को कमिश्नर कार्यालय ने ना तो तामील करा कर और ना ही अदम तामील कोर्ट को लौटाए। 4 जनवरी को कमिश्नर को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी किया गया। उस पर अदम तामील वापस लौटाए वारन्टों पर शिखर अग्रवालए पवन अरोडा और डॉण् राहुल के बारे में तो राजकार्य से बाहर होना बताया गया है। जोन उपायुक्त विष्णु कुमार गोयल के बारे में कहा कि वे 6 फरवरी से 8 फरवरी तक अवकाश पर हैं और तहसीलदार वेद प्रकाश गोयल के बारे में भ्रमण के लिए बाहर जाना बताया गया है। तामील कुंनिंदा ने कोर्ट से आईन्दा तारीख पेशी फरमाने की प्रार्थना की है।

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