High Court asked Arnab, Republic TV to respect Tharoor's right to remain silent

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की जहर देकर मौत के मामले में गिरफ्तारी से डरे कांग्रेस सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। पटियाला हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार की है। हालांकि कोर्ट ने शशि के विदेश जाने पर रोक लगाई है।

सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में सीबीआई ने पति शशि थरूर को आरोपी माना है। ऐसे में शशि को गिरफ्तारी का अंदेशा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति शशि थरूर को ई-मेल में लिखा था कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं। इस ई-मेल के 9 दिन बाद सुनंदा दिल्ली के एक होटल में मृत मिली थीं। जांच में उनके रक्त में जहर की पुष्टि हुई है।

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