जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिये हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी भर्ती में स्वीकृत पदों के तीन गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित विभाग को भेजेगा। इससे अभ्यर्थियों के जॉइन नहीं करने की स्थिति में संबंधित विभाग को बार-बार चयन बोर्ड से सूची नहीं मंगवानी पड़ेगी और अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलाने एवं उनकी जॉइनिंग का काम समय पर पूरा हो सकेगा।
  गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन साम्रगी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची विभाग को एक साथ उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों को समय पर जॉइनिंग देने में कठिनाई होती है। वर्तमान व्यवस्था में चयन बोर्ड द्वारा डेढ़ गुना अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी जाती है। अब तीन गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची मिलने से विभाग को जॉइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की जगह मेरिट में नीचे के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने मेें आसानी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा स्थानांतरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएं। ऑफलाइन भेजे गये आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानांतरण के लिए की गई सिफारिशों का सभी विभागों द्वारा ऑनलाईन रिकॉर्ड भी रखा जाए। प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु सरल, पारदर्शी, तटस्थ एवं निष्पक्ष व्यवस्था लागू करने के संबंध में स्थानान्तरण नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।
गहलोत ने कहा कि सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये पत्रोेेें की समुचित मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिस पर सूचना अपलोड हो ताकि जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की वर्तमान स्थिति एवं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा अलवर में विभाग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में प्रस्तुतिकरण देखा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने के संबन्ध में 18 मई को परिपत्र जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की तर्ज पर अन्य विभागों की नियुक्तियों में भी पहली पोस्टिंग काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट के आधार पर देने का सिस्टम लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आरटीआई के आवेदन एवं सूचनाएं देने का समस्त कार्य ऑनलाइन करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यकारी एजेंसी राजकॉम्प के साथ एमओयू किया गया। एमओयू पर प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री अरूण प्रकाश शर्मा एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक आर. के. शर्मा ने हस्ताक्षर किये। अब  सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन एवं अपील आरटीआई पोर्टल (www.rti.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन शुल्क एवं प्रतिलिपी शुल्क भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा। राज्य के सभी विभागों के समस्त लोक प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी तथा निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी भी इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जायेंगे ताकि सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकें।

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