ेंंनई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है। और गौरक्ष गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट खफा है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को बतौर नोडल आॅफिसर तैनात करें। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी, कि उनके जिले में गौरक्षक समूह गायों की रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए गौरक्षकों द्वारा की गई किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी व्यक्ति या समूह को इजाजत नहीं दे सकता है जो गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करें। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसको रोकने के लिए पर्याप्त कानून है, जिससे ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके।

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