– मैसर्स हनुमान ट्यूबवैल कम्पनी के पार्टनर रामस्वरुप और अशोक कुमार शर्मा को एक-एक साल की जेल एवं जुर्माने की सजा

जयपुर। व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए 3 करोड़ रुपए उधार लेकर एक-एक करोड़ रुपए के 3 चेक भुगतान पेटे देने तथा बैंक से पर्याप्त राशि के अभाव में अनादरित होने के दो मुकदमों में एमएम-20 कोर्ट जज डॉण् सरिता स्वामी ने मैसर्स हनुमान ट्यूबवैल कम्पनी के पार्टनर रामस्वरुप और अशोक कुमार शर्मा को दोनों मुकदमों में एक-एक साल की जेल एवं 4.5० करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर कोर्ट ने 3-3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के भी आदेश दिए हैं। इस संबंध में मिलबोर्न हाउस, सी-स्कीम निवासी आर. ओसवाल ने कोर्ट में अलग-अलग परिवाद पेश किया था। परिवादी के अधिवक्ता बीण्एसण् शर्मा, जोरावर सिंह श्ोखावत, और नीतू सिंह ने कोर्ट को बताया कि फर्म के दोनों पार्टनरों ने 22 फरवरी,2010 को 3 करोड़ रुपए जरिए चेक उधार लिए थ्ो। भुगतान पेटे अभियुक्तों ने फर्म हनुमान ट्यूब वैल कम्पनी स्टेशन रोड और एयरपोर्ट के सामने सांगानेर के एक-एक करोड़ रुपए के चेक दिए जो बैंक से अनादरित हो गए थ्ो। दो करोड़ रुपए के दो चेक का एक और एक करोड़ रुपए एक चेक का कोर्ट में परिवार पेश किया गया। कोर्ट ने फर्म के दोनों पार्टनरों को दोषी मानते हुए सजा एवं जुर्माने की सजा से दण्डित किया।

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