Gurjar reservation

-लक्ष्मणगढ़-अलवर में किसान को 43 साल पहले आवंटन हुई थी जमीन
जयपुर। अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में 43 साल पहले हुई जमीन आवंटन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने 43 हजार रुपए के हर्जाने के साथ खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता बिजयसिंह मीणा ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर जनहित याचिका दायर कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करने की कोशिश की है। अदालत ने उपरोक्त हर्जाना राशि आवंटी किसान सुखराम को अदा करने को कहा है।

याचिका के अनुसार सुखराम को लक्ष्मणगढ़ तहसील में 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था। आवंटन आदेश प्राधिकृत अधिकारी ने जारी नहीं किया था। आवंटन आदेश का पंचायत से भी अनुमोदन नहीं हुआ था। इसलिये आवंटन रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सुखराम ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे 1975 में उक्त भूमि कलक्टर ने आवंटित की थी। याची पक्ष ने निचली कोर्ट में मुकदमा भी किया था। जो खारिज हो चुका है।

LEAVE A REPLY