जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण यानि जेडीए में किस कदर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम है यह तो आमजन जानती ही है जिसका जेडीए से पाला पड़ चुका है। मगर जेडीए तो कानून को भी धत्ता बताने से नहीं चुकता और इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान हाईकोर्ट ने आज गोपालपुरा अतिक्रमण हटाने के मामले में कृष्णा नगर सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करतेहुए जेड़ीए को कड़ीफटकार लगाई तथा जेडीए पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और कहा कि जेडीए की लापरवाही की हद हो गई 13 साल से जेडीए ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया है। और आज भी जवाब देने के लिए समय की मांग की जा रही है। साथ ही जेडीए के जोन-5 के उपायुक्त पर भी प्रसंज्ञान लिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोषी अधिकारियों से राशि वसूल की जाए तथा अगली तारीख को दोषी अधिकारियों का नाम अगली तारीख पर बताने के आदेश दिए। और कोर्ट ने अपने आादेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना का भी मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि बहुप्रतिक्षित गोपालपुरा से अतिक्रमण हटाने का मामला अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था। तथा काफी संख्या में वहां रह रहे लोगों को वहां से हटाकर जेडीए ने अपनी कार्रवाई करते हुए इनको तोड़ दिया था।