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जयपुर । मालवीय नगर इलाके में 22 फरवरी, 2012 की रात ट्रक में गो-वंश को ठूंस-ठंूस कर ले जाने एवं शारीरिक कष्ट पहुंचाने से एक बछडे की मौत होने के मामले में जाली नोट मामलों की विश्ोष अदालत में जज इसरार खोखर ने अभियुक्त तस्कर रिंकू शर्मा (24), एवं सुरेन्द्र सुनार (48) निवासीयान ग्राम खरड-ख्ोडा, जिला मुजफ्फरनगर-यूपी तथा वासिल खान (19) निवासी ग्राम बरनाबी-केराना, जिला मुजफ्फरनगर-यूपी को राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिष्ोध और अस्थायी प्रवजनों) एक्ट 1995 की धारा 1०/1 के अपराध में दोषी मानते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।

प्रकरण के अनुसार पुलिस ने ट्रक का तिरपाल हटा कर देखा तो गो-वंश के 19 बड़े बछडे ठसाठस भरें हुए थे। एक-दूसरें पर फंसे हुए थे। मवेशियों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। दम घुटने से एक की मौत हो गई थी। पूछनें पर किशनगढ-अजमेर के आस पास के गांवों से ख्ोती के लिए लाना बताया था।

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