Banipark-ice-factory-Case

जयपुर। एक फर्म के खरीद-फरोख्त के बिलों में अनियमितता पर 5.34 लाख रुपए की पैनल्टी लगाकर बैंक खाता सीज करने एवं परिवादी के अनुसार 2.75 लाख रुपए की रिश्वत लेकर बिना पूर्ण कार्यवाही किए बैंक खाते को रिलीज करने तथा 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते 30 नवम्बर, 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए वाणिज्यिक कर विभाग के एसीटीओ कुलदीप गोदारा (38) निवासी सूरतगढ़-श्रीगंगानगर हाल अरवाना ज्वैलर्स, मुहाना मण्डी जयपुर की जमानत अर्जी शुक्रवार को एसीबी कोर्ट-1 में स्पेशल जज बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी।

लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार व्यास ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कुलदीप गोदारा के खिलाफ व्यवसायी रविन्द्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सीज बैंक खाता खोलने एवं पेनल्टी माफ करने की एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रुपए नहीं दिए तो एसीटीओ ने कहा कि तुझे धन्धा करना सिखा दूंगा। डरकर 6 अप्रेल को 2 लाख, 10 अप्रेल को 50 हजार 14 अप्रेल को 25 हजार रुपए दे दिए। खाता खोलने की एनओसी दे दी, लेकिन डीडी नहीं दी। एक लाख रुपए और मांगे। सौदा 50 हजार में तय हुआ। 20 नवम्बर को एसीबी ने मांग का सत्यापन किया। 30 नवम्बर को झालाना स्थित ऑफिस के बाहर परिवादी से रुपए लेकर अपनी लग्जरी कार के गेयर बॉक्स के आगे बने कबर्ड बॉक्स में रख दिए थ्ो। एसीबी ने गोदारा के खिलाफ कार्मिक विभाग से 15 जनवरी को अभियोजन स्वीकृति मांगी है, जो अभी नहीं मिली है।

LEAVE A REPLY