जयपुर। जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य पदमनाभ सिंह की ओर से अदालत में पेश की गई कंपनी अपील में अपने नाम से पहले हिज हाईनेस महाराजा लिखने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने आपत्ति जताते हुए नाम में सुधार कर मामले में संशोधित अपील पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के टाईटल अपने और किसी दूसरे के नाम के पहले लगाकर हाईकोर्ट में याचिका पेश नहीं कर सकता।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को पता चला कि मामले में प्रतिवादी जयसिंह और विद्यादेवी ने हाईकोर्ट के नोटिस लेने से ही इंकार कर दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं दोनों को 5० हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब कर लिया जाये। आदेश देने के बाद उनके वकील ने कहा कि आगामी तारीख में वकालतनामा पेश कर दिया जायेगा। इस पर हाईकोर्ट ने जमानती वारंट का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने पद्मनाभ सिंह को नाम में सुधार पर संशोधित अपील पेश करने को कहा है। अदालत मामले में आठ मार्च को सुनवाई करेगी।