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जयपुर। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना इलाके में जाली नोटों की तस्करी करने के अपराध में 2००9 में गिरफ्तार किये गये आधा दर्जन तस्करों को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में जज इसरार खोखर ने 3 साल के कठोर कारावास एवं कुल 38 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्तों में गांव बागीदौरा-कलिंजरा निवासी योगेश भट्ट, संदीप शाह एवं विकास उर्फ टीनू दोषी, ललित कुमार और मुजफ्फर नगर-यूपी निवासी मनीष उर्फ बिट्टू अग्रवाल तथा रोहित उर्फ सोनू तायल शामिल है।

लोक अभियोजक उमा शंकर खण्डेलवाल ने 33 गवाहों के बयान करवाते हुए अदालत को बताया कि इस संबंध में बांसवाड़ा की कलिंजरा थाना पुलिस को 27 अप्रैल, 2००9 को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बागीदौरा से योगेश भट्ट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1०० रुपए के 19 तथा 5० रुपए के 2० जाली नोट बरामद किये । बाद में योगेश की सूचना पर दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर 5० रुपए के 36 जाली नोट एवं नोट छापने का सामान बरामद किया था।

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