patavaaree rahamaan

जयपुर। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 7 नवम्बर, 2०15 को एक लाख रुपए उधार लेकर भुगतान पेटे 7 जनवरी, 2०16 को फर्जी चेक देने के मामले में एनआई एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट क्रम-15 में जज सुनीता ने अभियुक्त विजय कुमार परनामी निवासी गुरुनानकपुरा आदर्श नगर को 3 माह की जेल एवं 1 लाख 3० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। इस संबंध में गुरुनानकपुरा-आदर्शनगर निवासी सुरेश शर्मा ने 24 फरवरी, 2०16 में परिवाद दायर किया था।

परिवादी के एडवोकेट धर्मेन्द्र मूलवानी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त की ओर से दिया गया चेक बैंक से फण्ड्स इनसेफिशिंट के रिमार्क के साथ 8 जनवरी, 2०16 को रिटर्न मीमो के साथ वापस आ गया था। 21 जनवरी, 2०16 को लीगल नोटिस देने तथा अदालत में परिवाद दायर करने के बाद भी अभियुक्त ने उधार ली गई राशि का भुगतान नहीं किया।

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