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जयपुर। सामान पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से 65 रुपए अधिक वसूलना विपक्षी सतनाम मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, टोंक रोड, जयपुर को उस समय मंहगा पड़ गया, जब उपभोक्ता कोर्ट जयपुर प्रथम ने विपक्षी के कृत्य को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का परिचायक मानते हुए अधिक वसूली राशि मय ब्याज लौटाने के साथ-साथ 8 हजार रुपए का हर्जाना भी लगा दिया।

इस संबंध में विजय शर्मा निवासी विधानसभा नगर, मुहाना रोड़, मानसरोवर-जयपुर ने अदालत में 7 अक्टूबर, 2०16 को परिवाद दायर किया था। परिवादी का कोर्ट में कहना था कि उसके एक्टिवा स्कूटर में तकनीकी खराबी आने के कारण मैकेनिक के कहे अनुसार 2० जून, 2०16 को विपक्षी सतनाम मोटर्स प्रा. लि. से बेल्ट ड्राईव 59० रुपए में क्रय किया था। बाद में उसने पैकेट पर दर्शायी गई राशि देखी तो उस पर एमआरपी ही 525 रुपए अंकित थी। परिवादी ने अधिक वसूले 65 रुपए वापस मांगे, तो विपक्षी ने देने से इंकार कर दिया। विपक्षी की दलील थी कि सामान पूराना स्टॉक था, जिसकी कीमत 59० रुपए ही थी। निर्माता कंपनी किसी भी पार्ट की कीमत घटा-बढा सकती है। इस संबंध में विपक्षी कोर्ट में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके।

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