tripal talak, Divorce Bill, passes Lok Sabha
tripal talak, Divorce Bill, passes Lok Sabha

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। सभी पक्षों ने ट्रिपल तलाक पर अपने तर्क और तथ्य पेश किए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख दिखा। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक शादी खत्म करने का घटिया तरीका है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ एडवोकेट सलमान खुर्शीद भी निजी तौर पर मौजूद रहे। खुर्शीद ने कहा कि किसी भी देश में ट्रिपल तलाक नहीं दिया जाता। भारत में यह व्यवस्था है। इसे खत्म करने के लिए कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जो अभी भारत में हो रहा है, वैसा ही इसे खत्म करने के लिए उन देशों में भी हुआ होगा। इस मसले पर चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम धर्म का मौलिक हिस्सा है तो कोर्ट इसकी वैधता पर सुनवाई नहीं करेगा।

LEAVE A REPLY